लातेहार: गारू थाना कांड संख्या 01/21 दिनांक 13 जनवरी 2021 के प्राथमिकी अभियुक्त मनोहर गंझू उर्फ दिनेश गंझू पिता बृहस्पत गंझू उर्फ बिलासपति गंझू, ग्राम नगरा टोला टेमराबर,थाना बालूमाथ जिला लातेहार के विरुद्ध माननीय न्यायालय से निर्गत इश्तेहार चस्पा किया गया।प्राथमिकी अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 353, 120 (बी), आर्म्स एक्ट की धारा 27 तथा सीएलए एक्ट की धारा 17 के तहत मामला दर्ज है।
गंभीर धाराओं में नामजद होने के बावजूद अभियुक्त लंबे समय से फरार चल रहा था। न्यायालय के आदेश पर गारू थाना प्रभारी पारस मणि ने बालूमाथ थाना पुलिस के सहयोग से इश्तेहार चस्पा कराया। यदि अभियुक्त न्यायालय में निर्धारित तिथि पर हाजिर नहीं होता है, तो उसके विरुद्ध कुर्की-जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी।
गारु थाना प्रभारी पारस मणि ने बताया कि फरार अभियुक्त को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और न्यायालय के निर्देशों का अक्षरश पालन सुनिश्चित किया जाएगा।