थाना प्रभारी परसमणि की अगुवाई में पूरी हुई विधिसम्मत तामिला, आरोपियों को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश
पंकज कुमार यादव,
लातेहार: गारू थाना के कांड संख्या-03/2022 में नामजद दो फरार आरोपियों के खिलाफ न्यायालय द्वारा निर्गत इस्तिहार (घोषणा पत्र) को पुलिस ने उनके स्थायी निवास पर चस्पा कर दिया। यह कार्रवाई थाना प्रभारी परसमणि की प्रत्यक्ष निगरानी में संपन्न हुई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला भारतीय दंड संहिता की धाराओं
147 (दंगा), 148 (हथियारों से लैस होकर दंगा), 149 (गैरकानूनी जमाव का हिस्सा), 341 (रास्ता रोकना), 323 (मारपीट), 325 (गंभीर चोट पहुंचाना), 458 (रात्रि में घर में घुसपैठ), 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) और 17 CLA Act के तहत दर्ज किया गया है।
इस मामले में जिन दो आरोपियों के विरुद्ध इस्तिहार जारी किया गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं:
- रामदेव लोहारा उर्फ काका उर्फ साधु, पिता बालमुकुंद लोहारा उर्फ चमन सिंह, निवासी ग्राम बिनगारा, थाना कोने, जिला लातेहार।
- शिवजी उर्फ कैला उर्फ शिव, पिता सुखलाल सिंह, निवासी ग्राम जेरगोदना, थाना लातेहार।
पुलिस ने न्यायालय के आदेशानुसार दोनों आरोपियों के घरों पर विधिसम्मत रूप से इस्तिहार चस्पा किया है, जिसमें उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे नियत समयसीमा के भीतर न्यायालय में उपस्थित हों।
थाना प्रभारी परसमणि ने जानकारी देते हुए बताया, “यह पूरी कार्रवाई न्यायालय के निर्देशानुसार की गई है और अभियुक्तों को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी विधिवत रूप से दे दी गई है।”