लातेहार:- पोक्सो की विशेष अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अमित कुमार की अदालत ने किशोरी की सामूहिक बलात्कार के तीन आरोपियों को टील नेचुरल लाइफ उम्र कैद की सजा एवं 25-25 हजार रुपए जुर्माना की सजा मुकर्रर किया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जेल में बंद तीनों आरोपियों को विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत कराया और उन्हें फैसला सुनाया। पोक्सो अदालत के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार दास ने बताया कि चंदवा थाना कांड संख्या 110 /20 के तीन आरोपियों बालकिशोर उरांव, मोहनदेव उरांव एवं मनीष महतो ने चंदवा की एक 15 वर्षीय पीड़िता को उस समय रास्ते से रोक कर सामूहिक बलात्कार किया था जब वह कुछ सामान खरीदने दुकान में जा रही थी।तीनों आरोपियों ने उसे रास्ते से पकड़ कर बारी-बारी से बलात्कार किया था। इस मामले में भादवि की धारा 376 डी एवं 4/6/8 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 9 गवाहों को पेश किया गया। मामले की सुनवाई के उपरांत अदालत ने उक्त आरोपियों को भादवि की धारा 376 डी एवं 4/6/8 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए टील नेचुरल लाइफ उम्र कैद एवं 25 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है। मालूम हो तीनों आरोपी वर्ष 2020 से ही जेल में थे। पोक्सो अदालत के विशेष लोक अभियोजक श्री दास ने बताया कि इस फैसले से पीड़ित पक्ष को काफी राहत मिली है। उन्होंने इस मामले की स्पीडी ट्रायल करा कर अपराधियों को सजा दिलाया है।