
झारखंड सरकार की बिरसा सिंचाई कूप योजना किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आजीविका में सुधार करना है।
योजना का संचालन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और राज्य योजना मद के तहत किया जा रहा है। इसके तहत राज्य के पात्र किसानों को सिंचाई कूप (कुएं) के निर्माण की सुविधा दी जा रही है, जिससे उनकी खेती वर्षा पर निर्भर न रहे और जल संकट की समस्या दूर हो सके। इसके साथ ही, इस योजना के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं।
किन्हें मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), घुमंतु जनजाति, गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों और शारीरिक रूप से अक्षम किसानों को मिलेगा।
योजना के तहत किए जाने वाले कार्य
पात्र किसानों की भूमि पर सिंचाई कूप (कुएं) का निर्माण किया जाएगा।
उन जमीनों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनका ढलान 3% से कम हो।
योजना के तहत मनरेगा मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार मिलेगा।
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक किसान ग्राम पंचायत, प्रखंड विकास कार्यालय (BDO) या जिला प्रशासन कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए भूमि दस्तावेज और पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे।
यह योजना किसानों को सिंचाई के बेहतर साधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि लाने में अहम भूमिका निभा रही है।