लातेहार में राशन कार्डधारियों का e-KYC करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 तक बढ़ाई गई

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लातेहार में राशन कार्डधारियों का e-KYC करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 तक बढ़ाई गई


लातेहार जिले के सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) से आच्छादित कार्डधारियों के लिए e-KYC प्रक्रिया को पूरी करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता के निर्देशानुसार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रश्मि लकड़ा ने इस बात की जानकारी दी कि विभागीय स्तर से सभी राशन कार्डधारियों और उनके परिवार के सदस्यों का e-KYC पूरा करने के लिए सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को आदेश दिए गए हैं। यह प्रक्रिया ई-पॉश मशीन के माध्यम से की जाएगी।

अब तक, लातेहार जिले में मात्र 59.32 प्रतिशत राशन कार्डधारियों का e-KYC हो पाया है, जबकि बाकी की प्रक्रिया को पूरा किया जाना बाकी है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि सभी कार्डधारियों का e-KYC निर्धारित समय सीमा तक पूरा किया जाना आवश्यक है। इसके लिए, सभी संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को विशेष रूप से 17 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक कार्डधारियों का e-KYC करने का निर्देश दिया गया है, ताकि समय पर यह प्रक्रिया पूरी हो सके।

सभी राशन कार्डधारी अपने संबंधित PDS (Public Distribution System) दुकान पर जाकर अपना e-KYC करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत, कार्डधारियों के आधार कार्ड, फोटो, और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि में किसी भी सदस्य का e-KYC अद्यतन नहीं होता है, तो इसके लिए संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सुयोग्य कार्डधारी परिवारों को रियायती दरों पर खाद्य सामग्री प्रदान की जाती है। e-KYC प्रक्रिया का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र कार्डधारी और उनके सदस्य सही तरीके से जन वितरण प्रणाली के लाभ का लाभ उठा सकें। साथ ही, यह प्रक्रिया वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने में भी मदद करेगी।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी कार्डधारियों से अपील की है कि वे अपने e-KYC को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपडेट करवा लें, ताकि वे खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित न रह जाएं। यदि कोई कार्डधारी किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना e-KYC नहीं करवा पाता है, तो उसे योजना से बाहर किया जा सकता है, जिससे उसे खाद्यान्न वितरण का लाभ नहीं मिलेगा।

इसके अलावा, जिला आपूर्ति विभाग ने सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे अपने ग्राहकों के साथ पूरी सुविधा और सहायता के साथ काम करें, ताकि इस प्रक्रिया को सभी के लिए सरल और सुलभ बनाया जा सके। विक्रेताओं को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ग्राहकों का e-KYC पूरी तरह से सही तरीके से किया जाए और किसी प्रकार की तकनीकी समस्याएं उत्पन्न न हों।

आखिरकार, इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जिला प्रशासन की पूरी कोशिश है, ताकि राशन कार्डधारी सभी परिवार समय पर इस प्रक्रिया से गुजर सकें और खाद्य सुरक्षा योजना का पूरा लाभ उठा सकें।

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