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वोटर आईकार्ड के बगैर भी किया जा सकेगा मतदान,बस मतदाता सूची में नाम रहना ज़रूरी

वोटर आईकार्ड के बगैर भी किया जा सकेगा मतदान,बस मतदाता सूची में नाम रहना ज़रूरी

पलामू:- वोटर आईकार्ड नहीं रहने की स्थिति में निम्न 12 तरह के डॉक्यूमेंट दिखा कर किया जा सकेगा वोट।पलामू लोकसभा अंतर्गत 13 मई को मतदान होना है।इसे लेकर जिले के सभी बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जाकर वोटर इनफार्मेशन स्लीप का वितरण कर रहें हैं,इस पर्ची पर मतदान स्थल,मतदान की तिथि व समय आदि का उल्लेख है ताकि 13 मई को मतदाताओं को बूथ पर जाने के पश्चात उन्हें वोट डालने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो।इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने जिलेवासियों से 13 मई के दिन अपना मतदान अनिवार्य रूप से करने की अपील की है।इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि किसी कारणवश अगर कोई मतदाता के पास वोटर आईकार्ड नहीं है लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है ऐसी स्थिति में संबंधित मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निम्न 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र के अलावे इन 12 वैकल्पिक दस्तावेजों का वोट डालने हेतु किया जा सकेगा उपयोग :- 1.आधार कार्ड2.पैन कार्ड3.दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड4.ड्राइविंग लाइसेंस5.मनरेगा जाॅब कार्ड6.पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित)7.पासपोर्ट8.पासबुक (फोटो सहित बैंक/9.डाकघर द्वारा जारी)10.फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी)11.सांसद,विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र,एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड12.स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है।

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