लातेहार:- सेशन जज द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने सत्रवाद 64 /21 की सुनवाई करते हुए आरोपी कैला भुइंया उर्फ कल्लू को आजीवन कारावास एवं 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है। अभियोजन पदाधिकारी मनोज कुमार लकड़ा के अनुसार गत 5 मई 2020 को सासंग टोला निवासी केशो भुइंया के घर में आरोपी धारदार हथियार के साथ घुसकर उसकी पत्नी मांगो देवी के साथ बलात्कार किया। जब वह पुलिस को खबर करने की बात कही तो आरोपी गला काट कर उसकी निर्मम हत्या कर दिया। हत्या करने के…