अगर समय पर नहीं किया ई-केवाईसी, तो रद्द हो सकता है राशन कार्ड रांची। झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। यदि इस तारीख तक कार्डधारकों ने अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई, तो उनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है और वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित हो सकते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार,…