प्रेम विवाह से नाराज भाई ने बहन की गला रेतकर की थी हत्या, चार दोषियों को उम्रकैद
प्रेम विवाह से नाराज भाई ने बहन की हत्या की, चार दोषियों को उम्रकैद

दातागंज। प्रेम विवाह को लेकर नाराजगी इतनी बढ़ गई कि एक भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी ही बहन की हत्या कर दी। करीब पांच वर्ष पुराने इस हत्याकांड में न्यायालय ने चार आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कु. रिंकू की अदालत ने भाई रचित कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, चंद्रपाल और कुंवर पाल को हत्या का दोषी पाया। अदालत ने रचित कुमार पर 26 हजार रुपये तथा अन्य तीन दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र के पलिया गुर्जर गांव से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र की बीडीए कॉलोनी निवासी देवेंद्र सिंह उर्फ हैप्पी का अर्चना युगल भारती के साथ प्रेम संबंध था। दोनों बालिग थे और उन्होंने आर्य समाज मंदिर में विवाह किया था। विवाह की जानकारी होने के बाद अर्चना के परिजन नाराज हो गए थे।

बताया गया कि अर्चना के भाई रचित कुमार ने देवेंद्र सिंह और उसके भाइयों के खिलाफ दातागंज थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में विवेचना पूरी कर पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना से संबंधित साक्ष्य और गवाह अदालत के समक्ष पेश किए। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद चारों आरोपितों को हत्या का दोषी माना।
अभियोजन की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता ने पैरवी की। बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास के साथ निर्धारित अर्थदंड की सजा सुनाई।
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