पाकुड़ संवाददाता। झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश पर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, पाकुड़िया में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला, सदस्य मो. अबरारुल हक एवं राजीव कुमार झा तथा बैंक के शाखा प्रबंधक बिपिन गौरव सहित बैंक कर्मी, ग्राहक एवं आमजन उपस्थित रहे।
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला ने कहा कि निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना तथा जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान करना स्थायी लोक अदालत की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पक्षकारों के बीच सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जाता है। बिजली, बीमा एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का भी समाधान यहां कराया जा सकता है।
स्थायी लोक अदालत के सदस्य मो. अबरारुल हक ने बताया कि गरीब, महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति-जनजाति एवं दिव्यांग सहित पात्र लोग सुलह योग्य मामलों में विधिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
सदस्य राजीव कुमार झा ने मामलों के निपटारे की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि त्वरित न्याय, सरल प्रक्रिया, पक्षकारों के बीच समझौते को बढ़ावा देने और न्याय तक आसान पहुंच के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जा सकता है।
शिविर के दौरान वक्ताओं ने बैंकिंग सुविधाओं एवं विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। मौके पर पैरा लीगल वॉलंटियर्स प्रियंका झा एवं सीमा साहा समेत बैंक कर्मी, ग्राहक और आमजन मौजूद रहे।