- मुख्य अतिथि के रूप में सीजेएम-सह-सचिव डीएलएसए श्री विक्रम आनंद रहे मौजूद
- चंदवा के मामले में बंद दो कैदियों को मिली जेल से मुक्तिविधिक
- जागरूकता शिविर के माध्यम से बंदियों को दी गई उनके अधिकारों की जानकारी
लातेहार:
जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), लातेहार के तत्वावधान में आज लातेहार मंडल कारा में मासिक जेल लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस अदालत का मुख्य उद्देश्य छोटे-मोटे एवं शमनीय (बिना गंभीर हिंसा वाले) अपराधों में बंद कैदियों के मामलों का त्वरित निष्पादन कर उन्हें राहत प्रदान करना है।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री विक्रम आनंद (CJM-सह-प्रभारी सचिव, DLSA, लातेहार) एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सुश्री कुमारी जीव (ACJM, लातेहार) मुख्य रूप से उपस्थित रहीं।
चंदवा कांड के दो बंदियों की हुई रिहाई
जेल लोक अदालत के दौरान बंद कैदियों के मामलों की गहन समीक्षा की गई। मौके पर आपसी समझौते एवं विधिक प्रावधानों के तहत दो बंदियों को तत्काल रिहा करने का आदेश पारित किया गया। ये दोनों बंदी चंदवा थाना क्षेत्र के एक मामले में संलिप्त थे। अदालत के इस फैसले से उनके परिजनों में खुशी की लहर है।
कानूनी अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक
लोक अदालत के साथ-साथ बंदियों के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि श्री विक्रम आनंद ने अपने संबोधन में कहा कि जेल एक सुधार गृह है और यहाँ रहते हुए बंदियों को अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जुड़कर देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। साथ ही, उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता (Free Legal Aid) एवं उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में ये रहे उपस्थित
इस विशेष अदालत एवं जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से निम्नलिखित लोग उपस्थित रहे:
- प्रभात कुमार (जेल अधीक्षक, लातेहार)
- अशोक कुमार मिश्रा (चीफ एलएडीसी – Chief LADC)
- दीपक कुमार मिश्रा (असिस्टेंट एलएडीसी – Assistant LADC)
- लातेहार न्यायालय के विभिन्न कर्मचारी और जेल प्रशासन के अधिकारीगण मुख्य रूप से मौजूद रहे।