Views: 38
0 0
खनन टास्क फोर्स की बैठक:लीगल पैरामीटर्स एवं सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही खनन कार्य संचालित हो,यह सुनिश्चित करने के निर्देश

NEWS APPRAISAL

न्यूज पेपर,Latest Breaking News,R.N.I-NO-JHAHIN/2021/85246

खनन टास्क फोर्स की बैठक:लीगल पैरामीटर्स एवं सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही खनन कार्य संचालित हो,यह सुनिश्चित करने के निर्देश

पलामू:- पलामू जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिला खनन टास्क फोर्स की परिचात्मक सह समीक्षात्मक बैठक की।इस दौरान उन्होंने सर्वप्रथम जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार से जिले में संचालित खनन पट्टों की जानकरी ली। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि वैसों खनन पट्टों,क्रशरों के सीटीओ की…

खनन टास्क फोर्स की बैठक:लीगल पैरामीटर्स एवं सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही खनन कार्य संचालित हो,यह सुनिश्चित करने के निर्देश
Read Time:3 Minute, 59 Second
खनन टास्क फोर्स की बैठक:लीगल पैरामीटर्स एवं सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही खनन कार्य संचालित हो,यह सुनिश्चित करने के निर्देश

पलामू:- पलामू जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिला खनन टास्क फोर्स की परिचात्मक सह समीक्षात्मक बैठक की।इस दौरान उन्होंने सर्वप्रथम जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार से जिले में संचालित खनन पट्टों की जानकरी ली।

इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि वैसों खनन पट्टों,क्रशरों के सीटीओ की वैधता समाप्त होने के बाद बंद पड़ीं है।ऐसे क्रशर सिर्फ कागज़ पर ही बंद नहीं रहे इसका विशेष ध्यान दें।उन्होंने डीएमओ को समय-समय पर बंद पड़े क्रशर/खनन पट्टे की जांच करने की बात कही।इसके अलावे जीएम लैंड पर होने वाले खनन कार्यों/ईंट भट्ठों की अलग से सूची सौंपने को लेकर डीएमओ को निर्देशित किया।उन्होंने कहा कि अवैध बालू परिवहन को रोकने के उद्देश्य से जिन अंचलों में ट्रेंच कटिंग की गई थी,वहां का क्या नतीजे रहा,कितनी करवाई हुई,से संबंधि विषयों पर भी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिले में लीगल पैरामीटर्स एवं सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही खनन कार्य संचालित हो,यह सुनिश्चित करना है और यह तब ही संभव है जब हम सभी एक टीम की तरह कार्य करें।

बैठक में डीएमओ ने सभी को खनन से जुड़े नयी नियमावली से कराया अवगत

जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बैठक मे उपस्थित सभी थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारी को खनन नियमों मे किये गये वर्तमान संशोधन की जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि लघु खनिज नियमावली मे संशोधन करते हुए अवैध परिवहन मे जप्त वाहनो से कंपाउंडिंग फीस लेने का प्रावधान किया गया है जिसमे वाहन जॉच एवं जप्त करने के लिये जिला स्तर पर चेक गेट ईंचार्ज, खान निरीक्षक, अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी को ही शक्ति प्रदान की गई है । यदि कोई वाहन उपरोक्त पदाधिकारी द्वारा जप्त किया जाता है तो जिला खनन पदाधिकारी के अनुरोध पर उप निदेशक खान के द्वारा कंपाउंडिंग हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।

इसके साथ ही अवैध परिवहन मे जप्त वाहनो के कंपाउंडिंग फीस निम्न प्रकार निर्धारित किया गया हैः-ट्रैक्टर- 50,000/-मेटाडोर 407,408- 1,00,000/-फुल बॉडी ट्रक 6 चक्का तक- 2,00,000/-डम्पर( 6/10 से अधिक चक्का)- 3,00,000/-क्रेन, नाव, एक्सवेटर, लोडर, ड्रील मशीन आदी- 5,00,000:-इसके अतिरिक्त वाहनो पर लदे खनिज का स्वामिस्व के 10 गुणा तक दण्ड के रूप मे वसुली किया जायेगा।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी,सदर एसडीएम सुलोचना मीणा समेत खनन टास्क फोर्स के विभिन्न सदस्य उपस्थित रहे।

Loading

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About The Author

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About the Author

NewsAppraisal.in एक स्वतंत्र डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो झारखंड सहित देश-प्रदेश की ताज़ा, सटीक और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

Search the Archives

Access over the years of investigative journalism and breaking reports