जन्म-मृत्यु निबंधन एवं प्रमाण पत्र निर्गमण की प्रक्रिया में सुधार

जन्म-मृत्यु निबंधन एवं प्रमाण पत्र निर्गमण की प्रक्रिया में सुधार

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जन्म-मृत्यु निबंधन एवं प्रमाण पत्र निर्गमण की प्रक्रिया में सुधार

लातेहार: जन्म और मृत्यु निबंधन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सरकारी रिकॉर्ड में व्यक्ति के अस्तित्व और पहचान की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज होते हैं। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग प्रावधान लागू किए गए हैं।

जन्म-मृत्यु निबंधन की समयावधि और प्रक्रिया

1. जन्म-मृत्यु घटना के 21 दिनों के अंदर (सरकारी अस्पताल को छोड़कर)

इस अवधि में आवेदन करने वाले आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

जन्म निबंधन हेतु आवश्यक दस्तावेज:

  • आवेदन पत्र (हस्तलिखित/प्रिंटेड)
  • जन्म सूचना प्रपत्र-1
  • माता-पिता के आधार कार्ड की हस्ताक्षरित छायाप्रति
  • स्थानीय जन प्रतिनिधि का अनुशंसा पत्र
  • गवाह के आधार कार्ड की हस्ताक्षरित छायाप्रति
  • निजी अस्पताल में जन्म होने पर अस्पताल का प्रमाण पत्र

मृत्यु निबंधन हेतु आवश्यक दस्तावेज:

  • आवेदन पत्र (हस्तलिखित/प्रिंटेड)
  • मृत्यु सूचना प्रपत्र-2
  • मृतक के आधार कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति
  • आवेदक के आधार कार्ड की हस्ताक्षरित छायाप्रति
  • स्थानीय जन प्रतिनिधि का अनुशंसा पत्र
  • गवाह के आधार कार्ड की हस्ताक्षरित छायाप्रति
  • दुर्घटना या हत्या की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं प्राथमिकी रिपोर्ट
  • निजी अस्पताल में मृत्यु होने की स्थिति में अस्पताल का प्रमाण पत्र और चिकित्सीय प्रमाण पत्र

2. 21 से 30 दिनों के भीतर आवेदन की प्रक्रिया

यदि जन्म या मृत्यु के 21 दिनों के बाद और 30 दिनों के भीतर आवेदन किया जाता है, तो दस्तावेजों की सूची समान रहती है, लेकिन विलंब शुल्क लिया जाता है। संबंधित रजिस्ट्रार आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर ऑनलाइन निबंधन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

3. 30 दिनों से 1 वर्ष के भीतर आवेदन की प्रक्रिया

यदि आवेदन 30 दिनों के बाद और 1 वर्ष के भीतर किया जाता है, तो अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • स्व-घोषणा पत्र या शपथ पत्र (प्रपत्र सं. 14)
  • विलंबित निबंधन शुल्क की रसीद
  • अनुलब्धता प्रमाण पत्र

प्रक्रिया के तहत संबंधित रजिस्ट्रार आवश्यक जांच के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी या जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु आवेदन भेजेंगे। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ऑनलाइन निबंधन किया जाएगा।

4. 1 वर्ष से अधिक विलंब की स्थिति में आवेदन की प्रक्रिया

यदि जन्म या मृत्यु के 1 वर्ष से अधिक समय के बाद आवेदन किया जाता है, तो अनुमंडल पदाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी। इसमें अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • न्यायिक शपथ पत्र
  • अनुमंडल पदाधिकारी की स्वीकृति
  • अन्य आवश्यक दस्तावेज

स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित रजिस्ट्रार ऑनलाइन निबंधन कर प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

प्रशासन की कार्रवाई और डिजिटल सुधार

जिला प्रशासन ने जन्म-मृत्यु निबंधन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग करने का निर्देश दिया है। निजी अस्पतालों को 21 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव एवं शहरी क्षेत्रों में नगर प्रशासनिक अधिकारी इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करेंगे।

नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जन्म-मृत्यु निबंधन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाया गया है। नागरिकों को समय पर आवेदन करने और सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है ताकि उन्हें प्रमाण पत्र निर्गमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। अधिक जानकारी के लिए जिला सांख्यिकी शाखा, लातेहार से संपर्क किया जा सकता है।

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