जिला बाल संरक्षण इकाई, लातेहार

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जिला बाल संरक्षण इकाई, लातेहार

बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत (स्पोंसरशिप) का लाभ प्राप्त करने हेतु,बच्चे/परिवार के चयन हेतु मानदंड:

  1. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे (बालक/बालिका)
  2. परिवार की कुल वार्षिक आय रू. 75,000/- से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  3. एकल माता-पिता खासकर माता या विधवा के बच्चे।

  1. ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा रिश्तेदार की देखरेख में रहते है।
  2. माता-पिता द्वारा परित्याग, ऐसे बच्चे जो दादा-दादी या रिश्तेदार की देखरेख में रह रहे है।
  3. ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता कारागृह में हैं।

  1. ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता असहाय या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। ऐसे बच्चे जिनका गैर कानूनी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है या किए जा रहे हैं।
  2. एच.आई.वी./एड्स प्रभावित बच्चे।

  1. बच्चे की अध्यक्षता वाला परिवार।

  1. ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हैं या माता-पिता द्वारा बच्चा का परित्याग किया गया है और जो रिश्तेदार की देखरेख में रह रहे हैं।
  2. तस्करी से बचने वाले बच्चे।

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