साहिबगंज में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, 12 दुकानों की जांच
दीपावली और छठ से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, 12 दुकानों की हुई जांच; मिलावटखोरों को सख्त चेतावनी

रिपोर्ट : सोनू कुमार,
साहिबगंज:- दीपावली और छठ महापर्व के मद्देनजर बाजार में मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने और लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. उपायुक्त के निर्देश पर मंगलवार को साहिबगंज मुख्य बाजार में विभागीय टीम ने औचक जांच अभियान चलाया. इस दौरान 12 दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और लाइसेंस संबंधी प्रावधानों की जांच की गयी. अभियान से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति रही.
लाइसेंस नहीं तो तत्काल करायें पंजीकरण
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी खाद्य कारोबारियों को वैध एफएसएसएआइ लाइसेंस एवं आवश्यक पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. जिन दुकानदारों के पास निर्धारित दस्तावेज और वैध अनुज्ञप्ति उपलब्ध नहीं थी, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनिवार्य रूप से लाइसेंस प्राप्त करने की सख्त हिदायत दी गयी. विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य कारोबार में नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जायेगी.
मिठाई, पनीर और खाद्य रंगों की गुणवत्ता पर नजर
जांच अभियान के दौरान फल-सब्जी विक्रेताओं, मिठाई दुकानदारों, पनीर विक्रेताओं और होटल संचालकों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाये रखने तथा स्वच्छता मानकों का सख्ती से पालन करने को कहा गया. खाद्य सामग्री को सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से ढककर रखने के साथ दुकानों एवं आसपास के परिसर में साफ-सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
बाजार में मिलावटी एवं एनालॉग पनीर की भी जांच की गयी. दुकानदारों को खाद्य पदार्थों में केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुमोदित खाद्य रंगों का इस्तेमाल करने तथा प्रतिबंधित रंगों और मिलावटी सामग्री से पूरी तरह परहेज करने की हिदायत दी गयी. त्योहार के दौरान आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर विभाग की पैनी नजर रहेगी.

नियमों की अनदेखी पर होगी कठोर कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी आशीष कुमार वर्मा एवं नौरंगदेव कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. सभी खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन अनिवार्य है.
उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने, मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने अथवा निर्धारित मानकों की अनदेखी करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और लोगों की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जायेगा.
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