ब्रेकिंग न्यूज़झारखंड समाचारस्थानीय समाचार
लातेहार में हत्या मामले में बड़ा फैसला: दोषी शंभु प्रसाद को आजीवन कारावास, ₹50,000 जुर्माना


लातेहार जिले से एक बड़ी न्यायिक खबर सामने आई है। मंगलवार को माननीय न्यायालय ADJ-III लातेहार की अदालत ने मनिका थाना कांड संख्या 06/2024 में फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी शंभु प्रसाद को दोषी करार दिया।
यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) से संबंधित था। अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी शंभु प्रसाद (पिता- स्व. झरी साव, निवासी- मनिका थाना क्षेत्र) को दोषी पाया।
न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही ₹50,000 का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।
अदालत के इस फैसले को क्षेत्र में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
![]()




