झारखंडलातेहारस्थानीय समाचार

लातेहार:श्रम कानूनों के अनुपालन को लेकर परिवहन कारोबारियों संग श्रम विभाग की बैठक

लातेहार:श्रम कानूनों के अनुपालन को लेकर परिवहन कारोबारियों संग श्रम विभाग की बैठक

लातेहार।
गुरुवार को लातेहार जिला श्रम अधीक्षक दिनेश भगत की अध्यक्षता में श्रम कार्यालय कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीसीएल, डीवीसी, हिंडाल्को के एचआर प्रतिनिधियों के अलावा जिले के बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर और बस-ट्रक मालिकों ने भाग लिया।

बैठक का उद्देश्य जिले में परिवहन क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के हितों की रक्षा और श्रम कानूनों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करना था। इस दौरान श्रम अधीक्षक ने मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 सहित अन्य श्रम कानूनों की जानकारी दी और इनका पालन करने का निर्देश दिया।

मुख्य निर्देश एवं चर्चाएं:

लातेहार:श्रम कानूनों के अनुपालन को लेकर परिवहन कारोबारियों संग श्रम विभाग की बैठक
  • सभी बसों एवं ट्रकों का मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम के तहत निबंधन अनिवार्य किया जाए।
  • चालकों, सहचालकों, खलासियों और अन्य कर्मियों की कार्य अवधि प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे एवं सप्ताह में 48 घंटे निर्धारित की जाए।
  • मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत प्रत्येक कर्मचारी को हर माह की 7 तारीख तक खाता के माध्यम से वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
  • किसी भी मोटर वाहन उपक्रम में नाबालिगों की नियुक्ति पूर्णतः प्रतिबंधित रहे।
  • सभी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए।

श्रम अधीक्षक ने कहा कि परिवहन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाने के लिए ट्रांसपोर्ट मालिकों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने सभी मालिकों से श्रम विभाग का समर्थन करने की अपील की ताकि कानूनों का 100% अनुपालन हो सके।

बैठक में उपस्थित प्रमुख लोग:

  • ट्रक एसोसिएशन अध्यक्ष लाल रंजन नाथ शाहदेव
  • श्रीराम बस के मैनेजर मनीष सिंह
  • बालाजी बस के मालिक प्रीतम कुमार
  • सीसीएल, डीवीसी एवं हिंडाल्को के एचआर प्रतिनिधि
  • श्रम विभाग से रंजीत कुमार सहित अन्य अधिकारी

Loading

About The Author

Related Articles

Back to top button