
मेरठ: चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड की चार्जशीट पुलिस ने लगभग तैयार कर ली है, जिसमें कई अहम खुलासे किए गए हैं। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर साजिश के तहत उसकी हत्या की थी। इस क्रूर हत्या के पीछे की वजह मुस्कान और साहिल का अवैध संबंध था। सौरभ की मौजूदगी उनके लिए सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि जब तक वह जिंदा रहता, वे शादी नहीं कर सकते थे। इसलिए, दोनों ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा।
इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से हुआ खुलासा
पुलिस ने मुस्कान और साहिल को बराबर का दोषी ठहराया है और चार्जशीट में उनके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। पुलिस को जांच के दौरान दोनों के मोबाइल चैट, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन ट्रैकिंग और सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जो साबित करते हैं कि हत्या पूर्व नियोजित थी।
ऐसे रची गई थी साजिश
चार्जशीट के अनुसार, मुस्कान और साहिल पिछले कई महीनों से सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना बना रहे थे। मुस्कान ने पहले सौरभ को धोखे में रखा और जब उसे लगा कि उसका राज खुल सकता है, तो उसने साहिल के साथ मिलकर हत्या की साजिश को अंजाम दिया।
हत्या वाले दिन सौरभ को जाल में फंसाकर एक सुनसान जगह बुलाया गया, जहां पहले से ही साहिल मौजूद था। वहां पर सौरभ पर लोहे की रॉड और तेज धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को आत्महत्या या दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की गहन जांच में साजिश का पर्दाफाश हो गया।
गिरफ्तारी के बाद कबूला गुनाह
हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए और सख्ती से पूछताछ की, दोनों ने अपराध कबूल कर लिया। मुस्कान ने स्वीकार किया कि वह साहिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन सौरभ उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा था। इसी वजह से साहिल के साथ मिलकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया।
कड़ी सजा की मांग
चार्जशीट के अनुसार, मुस्कान और साहिल को हत्या की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए समान रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। दोनों पर हत्या (IPC 302), आपराधिक साजिश (IPC 120B) और साक्ष्य नष्ट करने (IPC 201) जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस और अभियोजन पक्ष इस केस में फास्ट-ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले। सौरभ के परिवारवालों ने भी कड़ी सजा की मांग की है और इसे फांसी के लायक अपराध बताया है।
परिवार का दर्द और न्याय की उम्मीद
सौरभ के परिजन अब भी इस हादसे से उबर नहीं पाए हैं। उनका कहना है कि सौरभ ने कभी नहीं सोचा था कि जिसे उसने अपनी जीवन संगिनी बनाया, वही उसकी मौत की वजह बनेगी। परिवार ने प्रशासन से मुस्कान और साहिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का अपराध करने से पहले सौ बार सोचे।
क्या होगा अगला कदम?
अब पुलिस चार्जशीट कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई तेज होगी। अगर आरोप साबित हो जाते हैं, तो मुस्कान और साहिल को उम्रकैद या फांसी की सजा हो सकती है।
इस हत्याकांड ने पूरे मेरठ को हिला कर रख दिया है, और अब सभी की नजरें अदालत के फैसले पर टिकी हैं।