जन वितरण प्रणाली दुकानों के लिए नए निर्देश जारी, नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

जन वितरण प्रणाली दुकानों के लिए नए निर्देश जारी, नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

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जन वितरण प्रणाली दुकानों के लिए नए निर्देश जारी, नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

लातेहार, 11 फरवरी 2025: जिले में जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों के निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी रश्मि लकड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2024 के तहत निर्धारित नियमों का पालन सभी दुकानदारों के लिए अनिवार्य किया गया है। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि जिले की शत-प्रतिशत जन वितरण प्रणाली की दुकानें नियमों और शर्तों के अनुरूप संचालित नहीं हो रही हैं।

इस स्थिति को सुधारने के लिए जिले के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इन नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जन वितरण प्रणाली दुकानों के लिए नए दिशानिर्देश

जिला आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी उचित मूल्य दुकानों को निम्नलिखित नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा:

  1. दुकान का रंग: सभी उचित मूल्य की दुकानों को गुलाबी रंग से रंगा जाना अनिवार्य है।
  2. सूचना पट्ट: दुकान के बाहर एक स्पष्ट सूचना पट्ट लगाना आवश्यक होगा, जिस पर झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2024 के तहत दिए गए निर्देश काले रंग में लिखे जाएं।
  3. लाभुकों की सूची: दुकान के बाहर अंत्योदय, पीएचएच, ग्रीन और सफेद कार्डधारकों की सूची प्रदर्शित की जाए।
  4. मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन: दुकान के बाहर खाद्यान्न का मूल्य और भंडार की जानकारी झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2024 के परिशिष्ट-II के अनुसार प्रदर्शित की जाए।
  5. स्वच्छता और भंडारण:
    • दुकान का भंडारण क्षेत्र स्वच्छ और व्यवस्थित रखा जाए।
    • खाद्यान्न को दीवारों या फर्श से दूर प्लास्टिक शीट के माध्यम से सुरक्षित रखा जाए।
    • जमीन पर खाद्यान्न फैलने नहीं दिया जाए।
  6. खाद्यान्न का प्रबंधन:
    • NFSA/Green कार्डधारकों के लिए आवंटित खाद्यान्न को अलग-अलग स्टोर किया जाए।
    • FIFO (First In, First Out) प्रणाली के तहत खाद्यान्न का वितरण किया जाए, जिससे खाद्यान्न खराब न हो।
  7. आवश्यक दस्तावेज:
    • दुकान में सत्यापित राशन कार्डधारकों की पंजी, निर्गम विक्रय पंजी, अपवाद पंजी और शिकायत-सह-सुझाव पुस्तिका रखना अनिवार्य है।
  8. महिला स्व-सहायता समूह द्वारा संचालन: उचित मूल्य की दुकान का संचालन केवल महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा।
  9. प्रतिनिधि की पहचान: यदि किसी परिस्थिति में दुकानदार स्वयं दुकान नहीं चला सकता है, तो झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2024 के तहत मनोनीत प्रतिनिधि को अधिकृत किया जाए।
  10. माप-तौल उपकरण: सत्यापित एवं मुहरांकित माप-तौल उपकरणों का उपयोग कर खाद्यान्न एवं किरोसिन का वितरण किया जाए।
  11. खाद्यान्न का नमूना प्रदर्शन:
    • दुकान में पारदर्शी प्लास्टिक की बोतलों में चावल, गेहूं, चीनी, चना दाल और नमक का नमूना रखा जाए।
  12. प्रचार-प्रसार सामग्री: जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रचार सामग्री को दुकान के बाहर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए।
  13. सतर्कता समिति की जानकारी: दुकान पर सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित किए जाएं।
  14. लाभुकों को सही मात्रा में राशन वितरण: राशन कार्ड की पात्रता के अनुसार ही लाभुकों को खाद्यान्न वितरित किया जाए।
  15. तेल के ड्रम का प्रबंधन:
    • तेल के ड्रम को पीले रंग से रंगना और डीलर का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या काले रंग में अंकित करना अनिवार्य होगा।
    • ड्रम को RCC छतयुक्त पक्के मकान में रखना अनिवार्य है।
    • अग्नि सुरक्षा के लिए दुकान में अग्निशामक यंत्र अथवा बालू से भरी बाल्टी रखना आवश्यक होगा।

नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई जन वितरण प्रणाली दुकानदार उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2024 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी रश्मि लकड़ा ने दुकानदारों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार द्वारा निर्धारिक सभी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी दुकान में अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित दुकान की अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द की जा सकती है।

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