रांची/चाईबासा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञान लेने और समन जारी करने के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की पीठ ने गुरुवार को यह आदेश पारित करते हुए मामले को पुनर्विचार के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया। अदालत ने कहा कि सीनियर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेने का आदेश सत्र न्यायालय के आदेश से प्रभावित…