चेक बाउंस के केस में साढ़े चार लाख रुपए क्षतिपूर्ति एवं छह माह कारावास की सजा

चेक बाउंस के केस में साढ़े चार लाख रुपए क्षतिपूर्ति एवं छह माह कारावास की सजा

लातेहार। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी जीव की अदालत ने शिकायतवाद संख्या 58/24 की सुनवाई के उपरांत चेक बाउंस का आरोपी दीपक कुमार पिता रमेश सोनी ग्राम बरवाडीह को चार लाख पच्चास हजार रूपए क्षतिपूर्ति शिकायतकर्ता अनुराग कुमार को देने का आदेश पारित किया है।शिकायतकर्ता अनुराग कुमार के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि अनुराग व्यापारिक लेनदेन बरवाडीह निवासी दीपक कुमार के पास था जो मनिका में ज्वेलरी का दुकान चलाते हैं। शिकायतकर्ता से आरोपी ने 17 जून 2022 को 4 लाख तीन हजार रूपए उधार लिया था और मनिका…

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चेक बाउंस केस:आरोपी को 92 लाख मुआवज़ा और 1 साल की जेल

चेक बाउंस केस:आरोपी को 92 लाख मुआवज़ा और 1 साल की जेल

चेक बाउंस के मामले में 92 लाख रुपए क्षतिपूर्ति और एक वर्ष कारावासकोटाम ग्राम निवासी मंजर कासमी आलम उर्फ मुन्ना खान हैं आरोपी लातेहार।मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विक्रम आनंद की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी मंजर कासमी आलम को एन आई एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाने के उपरांत कुल 92 लाख रुपए बतौर क्षतिपूर्ति एवं एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाया है। शिकायतकर्ता नेजामुद्दीन के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि गत 15 10 2022 को मैटेरियल सप्लाई एवं अन्य…

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