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पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, बिचौलिए प्रसन्ना रॉय के ठिकानों पर छापेमारी

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पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, बिचौलिए प्रसन्ना रॉय के ठिकानों पर छापेमारी

नई दिल्ली (Rns) : पश्चिम बंगाल में बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए घोटाले के बिचौलिए प्रसन्ना रॉय से संबंधित कई ठिकानों पर गुरुवार की सुबह छापेमारी की। ये छापेमारी पश्चिम बंगाल के बालाका अबासन में की जा रही है। जानकारी के अनुसार, रॉय के न्यूटाउन…

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, बिचौलिए प्रसन्ना रॉय के ठिकानों पर छापेमारी
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पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, बिचौलिए प्रसन्ना रॉय के ठिकानों पर छापेमारी

नई दिल्ली (Rns) : पश्चिम बंगाल में बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए घोटाले के बिचौलिए प्रसन्ना रॉय से संबंधित कई ठिकानों पर गुरुवार की सुबह छापेमारी की। ये छापेमारी पश्चिम बंगाल के बालाका अबासन में की जा रही है। जानकारी के अनुसार, रॉय के न्यूटाउन घर और कार्यालय की तलाशी ली जा रही है। रॉय को 2022 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। बाद में, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। आरोप था कि रॉय एसएससी भर्ती सलाहकार समिति के प्रमुख शांति प्रसाद सिंह के करीबी थे। कथित तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसी को दो कथित भर्ती भ्रष्टाचार मामलों की जांच के दौरान उनका नाम मिला। पिछले साल दिसंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कोलकाता में नौ स्थानों पर छापेमारी की थी। घोटाले के मामले से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारियों और अन्य लोगों सहित कई व्यक्तियों के आवासों और कार्यालयों की तलाशी ली गई। भर्ती घोटाले ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कई तृणमूल पदाधिकारियों और राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कोलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती ‘घोटाला’ मामले में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में जेल में बंद टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य की जमानत की मांग वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने पिछले शुक्रवार को ईडी को नोटिस जारी किया और भट्टाचार्य द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के 16 नवंबर के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर जवाब मांगा।

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