पाकुड़ शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री अवधि बढ़ी
सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक रहेगी रोक, स्कूली बच्चों और पर्व-त्योहारों को देखते हुए प्रशासन का फैसला

पाकुड़ संवाददाता। पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर नो-एंट्री की अवधि बढ़ा दी गई है। अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी साइमन मरांडी के आदेश के बाद अब भारी वाहन, ट्रैक्टर और ट्रॉली के नगर क्षेत्र में प्रवेश पर सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक रोक रहेगी। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
प्रशासन ने स्कूली छात्र-छात्राओं की आवाजाही, आम लोगों की सुविधा तथा आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान बढ़ने वाले यातायात को देखते हुए नो-एंट्री के समय में संशोधन किया है। प्रशासन का मानना है कि दिन के व्यस्त समय में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक से शहर में जाम की समस्या कम होगी और यातायात व्यवस्था सुचारु रहेगी।

इन स्थानों पर रुकेंगे भारी वाहन
नो-एंट्री अवधि के दौरान शहर के बाहर भारी वाहनों के ठहराव के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं। बरहरवा की ओर से आने वाले वाहन कित्ताझोर चौक स्थित नगर परिषद चेकपोस्ट के समीप, हिरणपुर की ओर से आने वाले वाहन सिंह बोरवेल, शहरकोल के समीप तथा महेशपुर की ओर से आने वाले वाहन डीसी कार्यालय, आसनढीपा के समीप रुकेंगे।
वहीं मालपहाड़ी और मुफ्फसिल की ओर से आने वाले भारी वाहनों के लिए प्यादापुर नगर परिषद चेकपोस्ट के समीप तथा मुफ्फसिल थाना की ओर से आने वाले वाहनों के लिए हिरानंदपुर मंदिर के समीप ठहराव स्थल निर्धारित किया गया है।
पुलिस को सख्ती से पालन कराने का निर्देश
एसडीओ के आदेश के तहत थाना प्रभारी पाकुड़ नगर और पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) को नो-एंट्री अवधि में भारी वाहनों को नगर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा मालपहाड़ी रोड से पुराने डीसी कार्यालय तक स्थित यातायात पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी विशेष निगरानी रखने को कहा गया है।
प्रशासन ने वाहन चालकों से नई यातायात व्यवस्था का पालन करने की अपील की है। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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