झारखंड में अब जाति,आय,निवास और EWS प्रमाण पत्र ऑफलाइन भी होंगे जारी,सरकार ने दी 3 माह की अनुमति
अब झारखंड में जाति, आय, निवास और EWS प्रमाण पत्र ऑफलाइन भी होंगे जारी–सरकार का बड़ा फैसला


रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत देते हुए जाति, आय, स्थानीय निवासी एवं EWS प्रमाण पत्रों के निर्गत करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब इन प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन माध्यम से भी जारी किया जा सकेगा। यह व्यवस्था फिलहाल तीन माह के लिए लागू की गई है।
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव अमर कुमार द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में आवेदन लंबित पड़े हैं। अत्यधिक आवेदन आने के कारण प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया धीमी हो गई है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नौकरी में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन और अन्य सरकारी कार्यों के लिए इन प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता होती है। ऐसे में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
विभाग ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि लंबित आवेदनों की जांच मिशन मोड में करते हुए जल्द से जल्द प्रमाण पत्र जारी करें। साथ ही सभी जारी, लंबित और निष्पादित आवेदनों का विवरण विभाग को भेजने का भी निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा उपायुक्तों को यह भी कहा गया है कि वे इस पूरी प्रक्रिया की रोजाना निगरानी सुनिश्चित करें। ऑफलाइन जारी किए गए सभी प्रमाण पत्रों को बाद में ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड करना भी अनिवार्य होगा।
सरकार के इस फैसले से उम्मीद जताई जा रही है कि आम लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने में होने वाली देरी से राहत मिलेगी और सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा।
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