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लातेहार। शुक्रवार को जिले की अदालतों ने दो अलग-अलग गंभीर मामलों में अहम फैसला सुनाया।
पहले मामले में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लातेहार थाना कांड संख्या 01/24 में हत्या के आरोपी विजुल सिंह को धारा 302, 201 एवं 120-बी आईपीसी के तहत आजीवन कारावास तथा ₹20,000 का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध होता है।
दूसरे मामले में माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी-1, लातेहार की अदालत ने मनिका थाना कांड संख्या 62/25 (पोक्सो एक्ट एवं भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराएँ) में फैसला सुनाया।
इसमें मंटु उराँव, आकाश उराँव, सुन्दरम उराँव, कृष्णा उराँव उर्फ खरीदन और मजीत उराँव — सभी निवासी पल्हेया बरवही, थाना मनिका — को दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास की सजा दी गई।
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