16 दिसंबर तक दी गई है पेशी से छूट रांची:- बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर अंतरिम आदेश दिया, जिसमें एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने के बाद हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेशी से छूट दे दी. यह छूट 16 दिसंबर तक दी गई है. साथ ही हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 16 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है.