लातेहार। लातेहार विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश राम द्वारा आयोजित जनता दरबार में भूमि विवाद का गंभीर मामला सामने आया। यह मामला मौजा तापाखास से जुड़ा है, जिसे हरखा निवासी जरासंध कुमार ने उठाया।
आवेदक ने बताया कि उनके परदादा माधो कहार के नाम दर्ज खाता संख्या-36, प्लॉट संख्या-364 की 1.33 एकड़ रैयती भूमि को फर्जी तरीके से खास महाल भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भूमि सीएनटी एक्ट के अंतर्गत होने के बावजूद अंचल कार्यालय की मिलीभगत से अवैध रूप से खरीद-बिक्री की जा रही है।
जरासंध कुमार के अनुसार, फर्जी केस नंबर के आधार पर जमीन को खाता संख्या-81 में दर्ज कर बंधु साह के नाम पंजी कायम किया गया और ऑनलाइन प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई। उन्होंने यह भी बताया कि 12 अप्रैल 2026 को भी इस संबंध में आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक प्रकाश राम ने अंचलाधिकारी को तत्काल प्रभाव से संबंधित भूमि की रजिस्ट्री रोकने और डिमांड कैंसिल करने का निर्देश दिया।
आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया कि बिहारी प्रसाद गुप्ता को एलपीसी जारी कर रेहनामा के आधार पर डिमांड खुलवाया गया, जबकि दस्तावेज में अकुल साव (पिता रघुवर साहू) का नाम दर्ज है।
विधायक ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने तथा सीएनटी एक्ट के तहत आने वाली भूमि की अवैध खरीद-बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने का आश्वासन दिया।