लातेहार प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने परिवाद संख्या 294/ 21 के अभियुक्त कृष्णा दुबे पर दस लाख 50 हजार रूपये क्षतिपूर्ति राशि एवं 6 महीना की कारावास की सजा सुनाया है
मालूम हो परिवादी अरविंद कुमार यादव ग्राम हाथडीह थाना बालूमाथ ने कृष्णा दुबे ग्राम चिनिया छतरपुर रोड पड़वा मोड़ थाना नावा बाजार के खिलाफ शिकायत वाद दायर कराया था
परिवादी के अधिवक्ता अनिल कुमार ठाकुर एवं सुनील कुमार ने बताया कि परिवादी मेसर्स सपना इंटरप्राइजेज हाथडीह झाबर बालूमाथ के प्रोपराइटर है
जो दिनांक 7 अप्रैल 2021 को अभियुक्त कृष्णा दुबे को कोयला की आपूर्ति किए थे,अभियुक्त दुबे ने कोयला की कीमत की भुगतान 990000रु चेक के माध्यम से दिया था जिसे परिवादी ने भुनाने हेतु भारतीय स्टेट बैंक बालूमाथ शाखा में धारित अपने खाता में पेश किया था धनराशि के अभाव में चेक बाउंस हो गया था तत्पश्चात परिवादी ने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस प्रेषित किया था.
नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलने और राशि का भुगतान नहीं होने पर परिवादी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था दोनों पक्षों की दलीलें एवं गवाहों को सुनने के उपरांत श्री जैन की अदालत ने आरोपी कृष्णा दुबे को चेक बाउंस का मुजरिम ठहराया और उन्हें 30 दिनों के भीतर क्षतिपूर्ति राशि समेत 1050000 रु का भुगतान परिवादी को करने का आदेश पारित किया
उक्त राशि का भुगतान नहीं करने पर 6 महीना कारावास की सजा मुकर्रर किया गया है मालूम हो इस फैसले के आने से कोयला व्यापारियों में अदालत के प्रति सम्मान बढ़ा है.
व्यापारियों का कहना है कि अक्सर धोखेबाज लोग धोखे से कोयल का क्रय कर लेते हैं और भुगतान में आनाकानी कर चेक थमा देते है और राशि के अभाव में चेक बाउंस हो जाता है