लातेहार।जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने जानकारी दी है कि नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 के तहत मतदान दिवस 23 फरवरी 2026 को नगर पंचायत लातेहार अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों एवं उनके संपूर्ण परिसरों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि मतदान केंद्रों पर एवं उसके आसपास सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा सहित सभी प्रकार के तंबाकू पदार्थों का सेवन, उपयोग अथवा प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस प्रतिबंध का उद्देश्य मतदाताओं को स्वच्छ, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
उन्होंने सभी मतदाताओं, प्रबुद्ध नागरिकों, अभ्यर्थियों एवं उनके चुनावी प्रतिनिधियों से अपील की कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करें तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गरिमामय एवं अनुशासित बनाए रखने में सहयोग करें।
उपायुक्त ने सभी पीठासीन पदाधिकारियों एवं मतदानकर्मियों को निर्देश दिया है कि मतदान केंद्रों पर तंबाकू निषेध आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।