दुमका :किशोरी के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाने वाले सिरफिरे आशिक शाहरुख और उसका सहयोगी नईम दोषी करार अदालत सजा के बिंदु पर 28 मार्च को अपना फैसला सुनायेगी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सों से संबंधित मामलों से जुड़े विशेष न्यायालय के न्यायाधीश रमेश चंद्रा ने इस केस में सुनवाई करते हुए किशोरी के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाने वाले सिरफिरे आशिक शाहरुख और उसके सहयोगी नईम उर्फ छोट को दोषी करार दिया है.नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले शाहरूख हुसैन और नईम उर्फ छोटू खान ने 23 अगस्त 2022 की रात उसी इलाके में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी के घर पहुंचकर घटना को अंजाम दिया था. दोनों ने पीड़िता के घर की खिड़की से उसके उपर पेट्रोल छिड़कर दिया था और माचिस से आग लगा दी थी. एकतरफा प्रेम में इस घटना को अंजाम दिया गया था. दोषी करार दिया गया शाहरूख पीड़िता किशोरी से एकतरफा प्रेम करता था. इस एकतरफा प्यार को किशोरी ने ठुकरा दिया, तो शाहरूख को नागवार गुजरा.एसपी की अध्यक्षता में गठित 12 सदस्यीय एसआइटी ने 112 पेज का चार्जशीट 08 सितंबर 2022 को दुमका के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्स कोर्ट के बाद बयान दर्ज किया था।अब 28 मार्च को फैसला आयेगा कि आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा होगी या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का हवाला देकर इसे जघन्य अपराध मानते हुए फांसी की सजा दी जायेगी.अदालत से दुमका सेंट्रल जेल को आदेशित किया था कि इस बहुचर्चित पेट्रोल कांड के आरोपी शाहरुख और नईम उर्फ छोटू को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाये. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता सिकंदर मंडल को न्यायालय में बुलाया गया था.