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22 साल बाद जेल से रिहा होगा वासेपुर का गैंगस्टर फहीम...

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22 साल बाद जेल से रिहा होगा वासेपुर का गैंगस्टर फहीम खान,‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’का किरदार था प्रेरित

धनबाद। वासेपुर का कुख्यात गैंगस्टर फहीम खान, जो पिछले 22 सालों से जेल में बंद था, अब जल्द ही रिहा होने वाला है। झारखंड उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर रिहाई का आदेश दिया है। फहीम खान वही अपराधी है, जिसके जीवन से प्रेरित होकर…

22 साल बाद जेल से रिहा होगा वासेपुर का गैंगस्टर फहीम खान,‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’का किरदार था प्रेरित
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22 साल बाद जेल से रिहा होगा वासेपुर का गैंगस्टर फहीम खान,‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’का किरदार था प्रेरित

धनबाद। वासेपुर का कुख्यात गैंगस्टर फहीम खान, जो पिछले 22 सालों से जेल में बंद था, अब जल्द ही रिहा होने वाला है। झारखंड उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर रिहाई का आदेश दिया है।

फहीम खान वही अपराधी है, जिसके जीवन से प्रेरित होकर अनुराग कश्यप ने अपनी चर्चित फिल्म “गैंग्स ऑफ वासेपुर” (2012) में फैजल खान का किरदार गढ़ा था।

⚖️ कोर्ट का आदेश और रिहाई का कारण

फहीम खान वर्तमान में जमशेदपुर की घाघीडीह जेल में बंद था और 1989 के सगीर हसन सिद्दीकी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।
उसने 29 नवंबर 2024 को झारखंड उच्च न्यायालय में रिहाई के लिए याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वकील अजीत कुमार सिन्हा ने अदालत को बताया कि फहीम खान की उम्र 75 वर्ष से अधिक है और वह हृदय व गुर्दे की बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्होंने तर्क दिया कि मानवता के आधार पर उसे रिहा किया जाना चाहिए।

न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को छह हफ्तों में उसकी रिहाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

🚔 अतीत में अपराधों की लंबी फेहरिस्त

फहीम खान पर तीन दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश शामिल हैं।
उसने अपना अपराध जगत का सफर 1989 में शुरू किया था, जब उसने सगीर हसन सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की थी।

इसके अलावा उस पर कई संगीन मामलों में आरोप हैं —

  • रेलवे ठेकेदार इरफान खान की हत्या
  • धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या
  • ठेकेदार संजय सिंह पर गोलीबारी
  • साबिर आलम की हत्या का प्रयास

📜 पैरोल और समीक्षा बोर्ड का निर्णय

राज्य सरकार द्वारा गठित समीक्षा बोर्ड ने पहले फहीम खान की रिहाई से इनकार किया था, यह कहते हुए कि वह समाज के लिए खतरा है।
हालांकि, अदालत ने इस निर्णय को पलटते हुए मानवीय आधार पर रिहाई का आदेश दिया है।

अब झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उसकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

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