राँची:- झारखंड में सरकारी स्कूलों में टीचरों के ट्रांसफर संबंधी नियम में बदलाव की तैयारी चल रही है।स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इस संबंध में लगभग तैयारी पूरी कर चुका है
और इसकी जानकारी जल्द दी जाएगी।इसके बाद ही शिक्षकों के गृह जिले की स्थानांतरण की प्रक्रिया स्पष्ट हो पाएगी।
बताया जा रहा है कि इससे पहले 2022 में स्थानांतरण नियमों में बदलाव किया गया था। इसके बाद शिक्षकों के गृह जिले में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी।
अंतर जिला स्थानांतरण के दौरान कुछ प्रावधानों में बदलाव की जरूरत महसूस की गई, जिस पर अब काम किया जा रहा है।
वर्तमान नियमों के अनुसार, अंतर जिला स्थानांतरण में शिक्षक की उम्र, जोन में तैनाती और प्राथमिकता के आधार पर अंक तय किए गए हैं।
इसके अलावा, अगर शिक्षक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो स्थानांतरण का प्रावधान है। महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पहले से तय प्राथमिकताओं में भी बदलाव किया जाएगा।