चेक बाउंस के मामले में 92 लाख रुपए क्षतिपूर्ति और एक वर्ष कारावास
कोटाम ग्राम निवासी मंजर कासमी आलम उर्फ मुन्ना खान हैं आरोपी
लातेहार।मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विक्रम आनंद की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी मंजर कासमी आलम को एन आई एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाने के उपरांत कुल 92 लाख रुपए बतौर क्षतिपूर्ति एवं एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाया है।
शिकायतकर्ता नेजामुद्दीन के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि गत 15 10 2022 को मैटेरियल सप्लाई एवं अन्य कार्य के एवज में नेजामुद्दीन मंजर कासमी आलम को कुल 61 लाख रुपए का मैटेरियल सप्लाई किया था। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने के उपरांत जब नेजामुद्दीन ने बकाए रुपए की मांग किया तब मंजर कासमी ने उन्हें दो चेक एक 30 लाख रुपए का और दूसरा 31 लाख रुपए का बतौर भुगतान दिया था।
उक्त दोनों चेक राशि के अभाव में बाउंस हो गया था। तत्पश्चात उक्त मामले को अधिवक्ता सुनील कुमार ने श्री आनंद की अदालत में दायर कराया था। अदालत ने सुनवाई के उपरांत मामला सत्य पाया और आरोपी को कुल 92 लाख रुपए क्षतिपूर्ति और एक वर्ष की सजा सुनाया ।मालूम हो आरोपी मंजर कासमी गारू प्रखंड में बतौर वेंडर कार्यरत थे।