रांची।
झारखंड शराब घोटाला मामले में पिछले 92 दिनों से जेल में बंद वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की विशेष अदालत ने सोमवार को उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की।
अदालत ने आदेश दिया कि विनय चौबे को 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने होंगे। उन्हें भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 187(2) के तहत डिफॉल्ट बेल दी गई है।
मामले में चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पैरवी की। कोर्ट ने पाया कि 90 दिनों की कानूनी समयसीमा पूरी होने के बाद भी अभियोजन पक्ष चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया, जिसके आधार पर आरोपी को जमानत का अधिकार मिल गया। इसी नियम के तहत विनय चौबे को राहत दी गई।
गौरतलब है कि झारखंड शराब घोटाले में एसीबी ने कई छापेमारी की थी और कई अधिकारियों व कारोबारियों पर कार्रवाई की थी। इसी क्रम में विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल उन्हें अदालत से जमानत तो मिल गई है, लेकिन आगे की कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।