लातेहार:- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने मानव तस्करी के आरोपी महेंद्र भुइंया का दोष साबित होने के उपरांत अधिकतम 10 वर्षों की कठोर कारावास और ₹100000 जुर्माना की सजा सुनाया है। प्रभारी जिला लोक अभियोजक अशोक कुमार दास के अनुसार डिहिमुरूप ग्राम निवासी परमेश्वर भुइंया ने गत 18 मार्च 2013 को लातेहार थाना कांड संख्या 44/13 दर्ज कराया था।
सूचक ने डूरंगी कला ग्राम निवासी महेंद्र भुइंया पर अपनी बेटी समेत चार नाबालिगों को काम करवाने के लिए दिल्ली ले गया था। जब उसकी पुत्री से बात नहीं होने लगी और कोई अता पता नहीं चला तो सूचक ने आरोपी से पूछताछ किया फिर भी उसकी लड़की के बारे में कोई मुकम्मल जानकारी नहीं मिली तो मुकदमा दर्ज कराया। अभियोजन की ओर से कुल 6 गवाह पेश किए गए।
गवाहो ने घटना को सही बताया अदालत ने दोष साबित होने पर महेंद्र भुइंया को भादवि की धारा 367,368 के तहत 10 – 10 वर्षों की कठोर कारावास एवं ₹100000 जुर्माना जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक वर्ष का साधारण कारावास धारा 370 के तहत 7 वर्षों का कठोर कारावास और ₹50000 का जुर्माना जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का साधारण कारावास एवं धारा 372 के तहत 10 वर्षों का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए का जुर्माना और जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 1 वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाया है।
मालूम हो नाबालिग लड़कियों को₹7000 प्रतिमाह मजदूरी देने के नाम पर बहला फुसलाकर दिल्ली ले गया था।