एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी आशुतोष तिवारी की जमानत अर्जी खारिज

एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी आशुतोष तिवारी की जमानत अर्जी खारिज

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एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी आशुतोष तिवारी की जमानत अर्जी खारिज

संवाददाता: अनुज तिवारी,

मेदिनीनगर।सदर के सीओ अमरदीप बलहोत्रा के साथ दुर्व्यवहार और एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी आशुतोष तिवारी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है।

शुक्रवार को एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत बहस की गई।
आरोपी की ओर से अधिवक्ता महेंद्र तिवारी ने पैरवी की, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील ने तर्क प्रस्तुत किए।

बहस पूरी होने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि सदर सीओ अमरदीप बलहोत्रा ने आशुतोष तिवारी के विरुद्ध शहर थाना में सरकारी कार्य में बाधा डालने, दस्तावेज फाड़ने और पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज कराया था।

इसके अलावा, आशुतोष तिवारी पर एससी-एसटी थाना में चौकीदार के साथ गाली-गलौज करने और धमकी देने को लेकर अलग प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।

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