लातेहार, 21 जनवरी 2025: उपायुक्त श्री उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई, और कुल 13 आवेदकों को अनुदान राशि देने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। इस बैठक का उद्देश्य योजना के तहत लाभार्थियों को समय पर सहायता प्रदान करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना था।
बैठक में क्या हुआ?
बैठक में कुल 13 आवेदनों को समीक्षा के बाद अनुमोदित किया गया, जिनमें से 6 आवेदक अनुसूचित जनजाति, 7 आवेदक पिछड़ी जाति से थे, और 3 आवेदक कैंसर पीड़ित थे। इन लाभार्थियों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। बैठक के दौरान उपायुक्त श्री उत्कर्ष गुप्ता ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अनुमोदन के बाद अविलंब सभी लाभार्थियों को अनुदान राशि हस्तांतरित की जाए ताकि वे समय पर अपना इलाज शुरू कर सकें।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के गरीब और कमजोर वर्गों को गंभीर बीमारियों, शल्य चिकित्सा, और आपातकालीन स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, और दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ देने के लिए एक पारदर्शी और प्रभावी प्रक्रिया विकसित की गई है।
लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली राशि
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना में वयस्क और अवयस्क लाभार्थियों के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है।
- वयस्क लाभार्थी:
- यदि किसी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने का समय 7 दिनों से कम है, तो लाभार्थी को 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी।
- यदि भर्ती का समय 7 दिनों से अधिक है, तो 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी।
- कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित लाभार्थियों को 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।
- अवयस्क लाभार्थी:
- यदि किसी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने का समय 7 दिनों से कम है, तो 1,500 रुपये की राशि दी जाएगी।
- 7 दिनों से अधिक के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 2,500 रुपये की राशि दी जाएगी।
- कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित अवयस्कों को 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।
आवेदन करने की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है। आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- आवश्यक दस्तावेज:
- ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा प्रमाणित बीमारी से संबंधित दस्तावेज़।
- आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छायाप्रति।
- संबंधित प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होता है।
- आवेदन कहां करें:
- आवेदन प्रखंड कार्यालय, सिविल सर्जन कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिला कल्याण पदाधिकारी, या परियोजना निदेशक आईटीडीए के कार्यालय में किया जा सकता है।
बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी
इस बैठक में आईटीडीए निदेशक श्री प्रवीण कुमार गगराई, सिविल सर्जन डॉ. अवधेश कुमार सिंह, लातेहार विधायक प्रतिनिधि, मनिका विधायक प्रतिनिधि श्री हरि शंकर प्रसाद यादव, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री अनिल कुमार, और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विचार-विमर्श किया और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए कि लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल सके।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का महत्व
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। इस योजना से खासकर उन लोगों को राहत मिलती है जो गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, और अन्य गंभीर समस्याओं से पीड़ित होते हैं, लेकिन उनके पास इलाज के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते।
यह योजना यह सुनिश्चित करती है कि सभी पात्र व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। इसके अलावा, योजना में शामिल अनुदान राशि लाभार्थियों को इलाज की लागत को कवर करने में मदद करती है, जिससे वे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
उपायुक्त श्री उत्कर्ष गुप्ता ने बैठक के अंत में अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इससे वंचित न रहे।