
राँची :– अब अधिवक्ता के परिवार के सदस्यों को भी बीमा का लाभ मिलेगा. रविवार को झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति की बैठक में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ट्रस्टी और राज्य सरकार की संयुक्त मद से मिलने वाले बीमा का लाभ वकील के परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा.चाहे वे वकील के माता-पिता हों, पति-पत्नी हों. साथ ही 25 साल से कम उम्र के बच्चे हों या विधवा बहनें हो, सभी बीमा से आच्छादित होंगे.
बैठक के दौरान डेथ क्लेम से जुड़े दो करोड़ रुपए का वितरण किया गया. इस दौराम सीएम हेमंत सोरेन का भी आभार प्रकट किया गया।
महाधिवक्ता ने बताया कि बीमा के तहत वकीलों को एयर एंबुलेंस की सुविधा मिलेगी. पेंशन 14 हजार रुपए मिलेगी. इसका लाभ ट्रस्ट में शामिल 15 हजार वकीलों को मिलेगा. उन्होंने वकीलों से आग्रह किया कि जो भी ट्रस्ट में शामिल होना चाहता है, वह 200 रुपए सालाना शुल्क देकर योजनाओं का लाभ ले सकता है.