बसंत कुमार गुप्ता व्यूरो प्रमुख,
झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निगम और निकाय का चुनाव कराने को लेकर सरकार को तीन हफ्ते में तारिख की घोषणा करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है. इस संबंध में निवर्तमान पार्षद अरुण झा और रौशनी खलखो ने याचिका दाखिल की है.
स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर पार्षद रोशनी खलखो ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उक्त मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया है. जवाब में सरकार ने विकास किशन राव गवली वर्सेज महाराष्ट्र सरकार के रिट याचिका संख्या 980/2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि उक्त केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हैं कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ही निकाय/पंचायत चुनाव कराए जा।
उक्त जवाब पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद सिंह ने सरकार के जवाब पर जवाब दाखिल किया. उन्होंने कहा कि सरकार 74वें एवं अन्य प्रावधानों का उल्लंघन तो कर ही रही है. साथ ही सरकार अधूरे जवाब के साथ कोर्ट को भी अंधेरे में रख कर दिगभ्रमित कर रही है. साथ ही कहा गया कि सरकार विकास किशन राव गवली वर्सेज महाराष्ट्र सरकार याचिका का जिक्र तो कर रही है. लेकिन सुरेश महाजन वर्सेज मध्य प्रदेश के रिट याचिका संख्या 278/2022 का जिक्र नहीं कर रही. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सरकार को ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट कराकर ही निकाय/पंचायत चुनाव कराना है. इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव ही नहीं कराए जाए.
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