अज़रबैजान से 23 अगस्त को भारत लाया गया था मयंक
लातेहार।मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विक्रम आनंद की अदालत ने अमन साव गिरोह का कुख्यात सुनील सिंह मीणा उर्फ मयंक की ओर से बालूमाथ थाना कांड संख्या 104/ 2021 में दायर जमानत याचिका को सुनवाई के उपरांत खारिज कर दिया है।
मालूम हो जिला परिषद पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू के बयान पर गत 31 मई 2021 को अमन साव एवं उनके गिरोह के खिलाफ रंगदारी एवं गोली चलाने का मामला दर्ज किया गया था। राजेंद्र साहू ने अपने बयान में बताया था कि अमन गिरोह के लोग आरा कोलियरी के12 नंबर कांटा घर की ओर काला रंग की अपाची मोटरसाइकिल से सवार होकर पहुंचे थे और उन्हें लक्ष्य करके फायरिंग किया था।
जिसमें राजेंद्र प्रसाद बाल बाल बच गए थे।उपरोक्त मामले में मयंक की ओर से वरीयअधिवक्ता सुनील कुमार ने उक्त जमानत की याचिका दायर कराया था। मालूम हो उक्त कांड में मयंक सिंह को गत 12.9.2025 को पुलिस के द्वारा रिमांड कराया गया था।
अधिवक्ता श्री कुमार ने बताया कि मयंक सिंह को गत 29 अक्टूबर से अज़रबैजान पुलिस ने हिरासत में लिया था। रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर झारखंड एटीएस की टीम ने उसे 23 अगस्त को भारत लाया था। फिलहाल वह रामगढ़ जेल में बंद है।
सहायक लोक अभियोजक संगम कुमार ने मयंक की ओर से दायर याचिका का विरोध करते हुए जमानत स्वीकृत नहीं करने की अपील किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने को उपरांत श्री आनंद की अदालत ने दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।