Jharkhand :- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 29 प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने किसान से लेकर आम नागरिकों के लिए कई प्रस्ताव पारित हुए। वहीं बैठक के दौरान गरीब वर्ग के लोगों के लिए दो महत्वपूर्ण योजना पारित हुए। आइए जानते हैं कि आपके हित के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए।केंद्र सरकार द्वारा राज्य के गरीबों को दिए जाने वाले आठ लाख से अधिक आवास की स्वीकृति नहीं मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई।
योजना के तहत आवास विहीन गरीब लोगों के लिए आठ लाख पक्का आवास निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2023-24 में दो लाख, 2024-25 में 3.5 लाख एवं 2025-26 में 2.50 लाख पक्का आवास का निर्माण किया जाएगा।16,320 करोड़ रुपए की लागत से तीन चरणों में आवास का निर्माण होगा। राज्य सरकार ने इसके अलावा ग्राम गाड़ी योजना के विस्तारित स्वरूप को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत 250 बसों के माध्यम से गरीब और वंचित समुदाय के लोगों को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा।अबुआ आवास योजना के अंतर्गत तीन कमरों का पक्का मकान एवं रसोई घर बनाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 31 वर्गमीटर होगा। योजना अंतर्गत तीन कमरों सहित स्वच्छ रसोई घर का प्रविधान किया गया है।योजना का लाभ कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, आवास विहीन एवं निराश्रित परिवार, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीवीटीजी) के परिवार, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर एवं वैसे परिवार, जिन्हें राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण/बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना/बिरसा आवास योजना/इंदिरा आवास योजना इत्यादि के माध्यम से आवास का लाभ नहीं दिया गया हो।योग्य लाभुकों के लिए योजना के तहत आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रस्ताव पारित हुआ है।अनुमानित तौर पर हर माह लगभग दो लाख लोग मुफ्त सफर कर सकेंगे। इसके लिए नए रूट निर्धारित किए गए हैं जिनकी लंबाई 125 किमी तक होगी।ग्राम गाड़ी योजना के तहत राज्य 250 वाहनों का परिचालन होगा और इन वाहनों के संचालन पर पांच सालों तक कोई रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।परमिट का उल्लंघन करने अथवा परमिट सरेंडर करने की स्थिति में वाहन संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। रूट का निर्धारण जिलास्तर पर किया जाएगा। वाहनों की बैठान क्षमता के अनुसार राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता देने की दर का निर्धारण किया है।
- 33 से 42 सीट तक- 18 रुपये प्रति किलोमीटर
- 25 से 32 सीट तक- 14.50 रुपये प्रति किलोमीटर
- 13 से 24 सीट तक- 10.50 रुपये प्रति किलोमीटर
- 07 से 12 सीट तक- 7.50 रुपये प्रति किलोमीटर