लातेहार:- नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत होल्डिंग टैक्स एवं बकाया जलकर वसूली हेतु वर्तमान में नोटिस निर्गत किया जा रहा है. जिसमे की होल्डिंग टैक्स में कुल 100 (एक सौ) बड़े बकायदार को नोटिस दिया गया है तथा जलकर में 16 उपभोक्ताओं को द्वितीय नोटिस निर्गत किया गया है.
होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करने वाले बकायदारों पर झारखंड म्युनिसिपल एक्ट के तहत अकाउंट फ्रीज, वॉटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट एवं म्युनिसिपल सर्विसेस जेसी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है.
साथ वाटर यूजर चार्ज में जिन बकायदारो को द्वितीय नोटिस निर्गत किया गया है उन बकायेदारो को सूचित किया जाता है कि वे सभी सात दिनों के अंदर वाटर यूजर चार्ज जमा करना सुनिश्चित करेंगे.
अन्यथा उन सभी बकायदारो पर सर्टिफिकेट केस करते हुए राशि की वसूली की जाएगी. ज्ञात हो कि पूर्व में भी नगर पंचायत लातेहार के द्वारा सर्टिफिकेट केस करते हुए राशि की वसूली की गई है.
ट्रेड लाइसेंस में जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों के द्वारा अभी तक ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया गया है कि वे सभी ट्रेड लाइसेंस ले लेंगे अन्यथा जांच के क्रम में संबंधित प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा.
अतः अनुरोध है कि जल्द से जल्द होल्डिंग टैक्स वॉटर टैक्स एवं ट्रेड लाइसेंस जमा कर बड़ी कानूनी कार्रवाई से बचे एक जिम्मेदार नागरिक बने.