
प्रेम कुमार साहू घाघरा,
Gumla:- घाघरा प्रखंड के सभागार में वन अधिकार कानून 2006 के बारे में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसकी शुरुवात प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनेश कुमार के द्वारा किया गया। जिसमे प्रखंड विकास पदाधिकारी अबुवा बीर दिशूम अभियान के बारे में बताए और घाघरा प्रखंड में सभी जगह वन अधिकार समिति का गठन करने की बात कही गई और सभी मुखिया को वन अधिकार कानून का सारी प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द दस्तावेज जमा करने की बात कही गई। इस कार्यशाला में प्रदान संस्था के टीम कोऑर्डनैटर, जितेंद्र कुमार यादव, एवं जॉयदीप देब के द्वारा प्रशिक्षण की शुरुवात की गई, इस प्रशिक्षण में निम्नलिखित बिन्दुओ पर सभी लोगों को जानकारी दिया गिया।
- वन अधिकार कानून के बारे में जानकारी दिया गया की कानून कब बना और यह कानून का इतिहास।
- फिर इसके बाद वन अधिकार कानून 2006 को लेकर जिस तरह का अधिकार मांग सकते है और वह क्या अधिकार होगे इसको लेकर जानकारी दी गई।
- वन अधिकार कानून में तीन तरह के अधिकार के बारे में बताया गया
a. व्यक्तिगत
b. सामुदायिक
c. सामुदायिक वन संसाधन
ये तीन तरह का अधिकार के बारे में बताया गया। इसके साथ पूरी प्रक्रिया किस तरह से किया जाएगा उसकी जानकारी दी गई। साथ में वन संरक्षण एवं आजीविका संबर्धन के ऊपर बिस्तरित रूप से चर्चा किया गया।
इस बैठक में घाघरा प्रखंड के सभी कर्मचारी , मुखिया , पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान ,वन अधिकार समिति के अध्यक्ष और प्रदान संस्था से सरवर एवं अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।