
लातेहार:-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो अब्दुल नासिर की अदालत ने नकली शराब बनाने के आरोपी मनीष कुमार गुप्ता की ओर से दायर जमानत की याचिका को सुनवाई के उपरांत खारिज कर दिया है। आरोपी के अधिवक्ता सुनील कुमार ने अदालत के समक्ष तथ्यों को रखते हुए बताया कि अवैध शराब निर्माण से संबंधित कोई भी सामग्री पकड़ी नहीं गई है।जो भी सामग्रियां पकड़ी गई है वह बिल्कुल बनावटी है। अधिवक्ता श्री कुमार ने अदालत को आगे बताया कि पुलिस अधिकारी बिना उत्पाद विभाग के अधिकारियों को सूचित कियेअपने अंदाज पर शराब की बात कहकर मुकदमा दायर कराया है जो उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है। इसलिए उनके मोव्वकील को जमानत दी जाए। उधर सहायक लोक अभियोजक अशोक कुमार दास एवम् विपुल रौनियार ने मामले की गंभीरता को बताते हुए जमानत नहीं देने की अपील किया।मालूम हो गत 22 नवंबर की रात 1:00 बजे शहर के धर्मपुर मोहल्ला स्थित लाल साहब गली में एक मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन लातेहार थाना पुलिस के द्वारा किया गया था। मामले की प्राथमिकी लातेहार थाना कांड संख्या 238/23 भादवि की धारा 467, 468, 471, 474, 482 एवं 47, 55 52 झारखंड उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिक की दर्ज की गई थी और अभियुक्त को 23 नवंबर को जेल भेज दिया गया था।