
लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए होल्डिंग टैक्स जमा करने पर विशेष वर्गों को राहत दी गई है। नगर प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार महिला, दिव्यांग, सीनियर सिटीजन, सेना के पूर्व या वर्तमान सदस्य एवं ट्रांसजेंडर समुदाय के होल्डिंग धारकों को 15 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। यह छूट केवल 30 जून 2025 तक ही प्रभावी रहेगी।नगर पंचायत ने सभी होल्डिंग धारकों से आग्रह किया है कि वे इस निर्धारित तिथि से पूर्व टैक्स का भुगतान कर लाभ उठाएं। निर्धारित तिथि के बाद यानी 1 जुलाई 2025 से होल्डिंग टैक्स में पेनाल्टी जोड़कर भुगतान करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। ऐसे में यदि पेनाल्टी से बचना है, तो नागरिकों को समय रहते यानी 30 जून 2025 से पहले टैक्स जमा कर देना चाहिए।इसके साथ ही नगर पंचायत ने स्पष्ट किया है कि पूर्व वर्षों के बकाया होल्डिंग टैक्स पर किसी भी प्रकार की छूट लागू नहीं होगी। पुराने बकाया टैक्स का भुगतान पूर्ण रूप से करना होगा।नगर प्रशासन ने यह भी अपील की है कि जिन लोगों ने अब तक अपने मकान का असेसमेंट (मूल्यांकन) नहीं कराया है, वे शीघ्रता से रिएसेसमेंट की प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।