लातेहार: माननीय उच्च न्यायालय, रांची (झारखंड) द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. मोईन अख्तर के नेतृत्व में लातेहार सदर क्षेत्र में विभिन्न मीट एवं मुर्गा विक्रेताओं के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया।
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत दुकानों के पंजीकरण/अनुज्ञप्ति की स्थिति, स्वच्छता का स्तर, संचालन प्रक्रिया तथा आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। मांस एवं मटन दुकान संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे स्थानीय निकाय (नगर परिषद/नगर पंचायत) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एफएसएसएआई पंजीकरण के लिए आवेदन करें। हालांकि, कुछ मीट दुकानों में एफएसएसएआई द्वारा निर्गत फूड लाइसेंस पाया गया।
सभी मीट-मुर्गा प्रतिष्ठान संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा विनियम 2011 के पूर्ण अनुपालन हेतु 15 बिंदुओं का लिखित नोटिस जारी किया गया। साथ ही मांस एवं चिकन के सुरक्षित भंडारण, स्वच्छ पेयजल के उपयोग, कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने संबंधी आवश्यक निर्देश दिए गए।
इसी क्रम में नौरंग चौक स्थित मेसर्स सुरेन्द्र किराना तथा मेसर्स संतोष किराना एंड कोल्डड्रिंक्स में क्रमशः खराब गुणवत्ता की हल्दी एवं चिप्स/कुरकुरे बेचे जाते पाए गए। दोनों प्रतिष्ठानों को 24 घंटे के भीतर संबंधित उत्पाद काउंटर से हटाने का निर्देश देते हुए अच्छी गुणवत्ता की खाद्य सामग्री बेचने का आदेश दिया गया।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त लातेहार के निर्देशानुसार इस तरह का जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।