लातेहार। गारू थाना कांड संख्या 02/2021 (दिनांक 16 जनवरी 2021) के प्राथमिकी अभियुक्त राजू भुईया, पिता छोटेलाल भुईयां, ग्राम लवाही, थाना डंडई, जिला गढ़वा के खिलाफ पुलिस ने इश्तेहार जारी किया है।
अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 302, 286, 120B समेत विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 17 सीएलए एक्ट के तहत गंभीर आरोप दर्ज हैं।
गारू थाना के सहायक अवर निरीक्षक निलू राम ने डंडई थाना, गढ़वा पुलिस के सहयोग से राजू भुईया के घर पर इश्तेहार चिपकाया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी प्राथमिकता पर है।
यदि राजू भुईया आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसकी संपत्ति कुर्की और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने सभी संभावित ठिकानों पर निगरानी बढ़ा दी है और इश्तेहार का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।