0 0 lang="en-US"> विधिक सेवा सशक्तिकरण सह पोक्सो पर जिला स्तरीय शिविर का किया गया आयोजन…
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विधिक सेवा सशक्तिकरण सह पोक्सो पर जिला स्तरीय शिविर का किया गया आयोजन…

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विधिक सेवा सशक्तिकरण सह पोक्सो पर जिला स्तरीय शिविर का किया गया आयोजन…

लातेहार:- झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) राॅंची के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष-जिला विधिक सेवा प्राधिकार अखिल कुमार एवं माननीय उपायुक्त-सह-उपाध्यक्ष-जिला विधिक सेवा प्राधिकार गरिमा सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को टाउन हा्ॅल, लातेहार में विधिक सेवा सशक्तिकरण सह पॉक्सो एक्ट पर एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ श्री अखिल कुमार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार गरिमा सिंह, उपायुक्त, अंजनी अंजन, पुलिस उपाधीक्षक, अमित कुमार पोक्सो के विशेष न्यायाधीश, लातेहार एवं अन्य पदाधिकारीयों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।

कार्यक्रम में सहज और सरल तरीके से दुर दराज क्षेत्रों से आए ग्रामीणों और उपस्थित अन्य श्रोतागणों को आज के संदर्भ में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर-सह-पोक्सो पर आयोजित जिला स्तरीय शिविर के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा की लोगों को क़ानून एवं अधिकारों की जानकारी देकर सशक्त बनाने सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में आज मेगा शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा शिक्षित एवं जागरूक होकर हम शोषण एवं अत्याचार से बच सकते हैं। आगे उन्होंने आम नागरिकों हेतु विधिक जागरुकता एवं सहायता के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही महिला अधिकारों की जानकारी देते हुए महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे अन्य अपराधों के रोकथाम एवं सरंक्षण के लिए लागू योजनाओं से सभी को अवगत कराया।

उपायुक्त गरिमा सिंह ने क्या कहीं।


उपायुक्त गरिमा सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस शिविर का उद्देश्य लोगों को उसके कानूनी अधिकार के प्रति जागरूक एवं शिक्षित करना है। साथ ही साथ सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक कर लोगों को लाभ पहुंचाना है।
आगे उन्होंने पोक्सो एक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए महिलाओं के विरुद्ध अपराध, महिला अधिकारों की जानकारी देते हुए कहा की अशिक्षा ही अंधविश्वास का जड़ है। शिक्षित बने और जागरूक हों। उन्होंने लोगों को अपने आसपास घटित अपराधों के नियंत्रण हेतु जागरूक होने एवं कानूनी सहायता लेने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपराध की घटना की जानकारी निकटवर्ती थाना को देने की बात कही।
उक्त कार्यक्रम में लाभुकों को सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया तथा 49 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण किया गया ।
कार्यक्रम का संचालन श्रीमति स्वाति विजय उपाध्याय सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार एवं श्री सुजीत कुमार, सहायक रजिस्ट्रार-सह-विधि शाखा प्रभारी, लातेहार ने किया।


झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ;झालसा रॉंची के निर्देशानुसार जिला प्रशासन लातेहार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार के संयुक्त तत्वावधान में आज लातेहार जिला के सभी प्रखण्ड मुख्यालयों में  मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, श्री राजीव आनन्द, चंदवा प्रखण्ड , अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री संजीव कुमार दास, मनिका प्रखण्ड , अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्री अमित कुमार, हेरहंज प्रखण्ड , अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय श्री संजीव झा बालुमाथ प्रखण्ड , मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मो0 अब्दुल नसीर, गारू प्रखण्ड , अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री शशिभूषण शर्मा, बारियातु प्रखण्ड , अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी श्री मिथिलेश कुमार बरवाडीह प्रखण्ड और न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री राहुल कुमार महुआडाड़ प्रखण्ड के नेतृत्व में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास से मेगा सशक्तिकरण शिविर का सफल आयोजन किया गया। जिसमें सभी प्रखण्ड मुख्यालयों में स्टाॅल लगाए गए एवं लाभुकों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया तथा परिसंपत्ति का वितरण किया गया ।

परिसंपत्ति का किया गया वितरण
         

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रखण्डों में विभिन्न विभागों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, जाॅब कार्ड, हरा राशन कार्ड, दिव्यांगों को ट््राईसाइकिल, छड़ी, कृषि यंत्र, बीज, पेंशन स्वीकृति पत्र, दाखिल खारिज स्वीकृति पत्र आदि लाभुकों को प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से कार्यान्वित  होने के लिए प्रत्येक प्रखण्ड में एक-एक न्यायिक पदाधिकारी तथा जिला प्रशासन द्वारा नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी थी।

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