0 0 lang="en-US"> 23 फरवरी मतदान को लेकर झारखंड में 21 से 24 फरवरी तक ड्राई डे घोषित
NEWS APPRAISAL

23 फरवरी मतदान को लेकर झारखंड में 21 से 24 फरवरी तक ड्राई डे घोषित

Read Time:1 Minute, 34 Second
23 फरवरी मतदान को लेकर झारखंड में 21 से 24 फरवरी तक ड्राई डे घोषित

रांची। झारखंड में 23 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर राज्य सरकार ने शराब की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। जारी निर्देश के अनुसार 21 फरवरी की शाम 5 बजे से 24 फरवरी की सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में ड्राई डे लागू रहेगा।

इस अवधि के दौरान संबंधित मतदान क्षेत्रों में शराब की बिक्री, परोसने एवं वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासनिक आदेश के तहत सभी खुदरा शराब दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, खुदरा कैंटीन तथा झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिपो एवं गोदाम बंद रहेंगे।

साथ ही राज्य के किसी भी होटल, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त परिसरों में भी शराब की बिक्री या उपलब्धता पूरी तरह निषिद्ध रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संबंधित अधिनियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Exit mobile version