
भोपाल: मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया के खिलाफ दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान के मामले में दर्ज की गई एफआईआर की भाषा पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब इस मामले की पुलिस जांच न्यायालय की सीधी निगरानी में होगी।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि एफआईआर में प्रयुक्त भाषा न केवल असंगत है, बल्कि यह कानून की मर्यादाओं को भी लांघती है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य पुलिस को निष्पक्षता से जांच करने के निर्देश दिए हैं और अगली सुनवाई तक जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब की है।
मामला उस बयान से जुड़ा है जिसमें विजय शाह पर आरोप है कि उन्होंने कर्नल (सेवानिवृत्त) सोफिया के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यह बयान सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर काफी चर्चा में रहा था, जिससे सामाजिक और सैन्य वर्गों में आक्रोश पैदा हुआ।
हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में संवेदनशीलता बरतना अनिवार्य है और किसी भी जांच में निष्पक्षता व पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।